एनआरआईजी और भारतीय निवासियों के लिए कर नियम एक ही संरचना का पालन करते हैं।
Capital Gain | Equity Schemes | Non-Equity Schemes |
Short-term Capital Gain | 15% (less than 12 months) | Added to the income and taxed as per tax slab |
Long-term Capital Gain | Upto 1 lakh is tax-free, 10% (more than 12 months) | Added to the income and taxed as per tax slab |
अगर किसी NRI के निवास के देश में भारत के साथ कोई डबल टैक्स एवॉइडेंस समझौता (DTAA) नहीं है, तो यह NRI दोनों देशों में कर के अधीन हो सकता है। भाग्यशाली तौर पर, भारत के पास संयुक्त राजस्व निवारण समझौता (DTAA) है अमेरिका के साथ, जिससे भारत में एनआरआई के लिए म्यूचुअल फंड पर डबल करों का रोक होता है।
हालांकि, RBI और FEMA द्वारा कुछ अनुपालन और विनियमन निर्धारित किए गए हैं एनआरआई के लिए क्योंकि पैसा विदेश भेजा जाता है।
USD 1 मिलियन योजना - गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) पूंजी लाभ कर करों से मुक्त हैं। हालांकि, अगर वे अपने गैर-निवासी आम (एनआरओ) से गैर-निवासी बाह्य (एनआरई) खाते में 10 लाख से अधिक रुपये हस्तांतरित करते हैं, तो उन्हें कर देने की जिम्मेदारी होती है। एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीओआई) और भारतीय नागरिकों (ओसीआई) द्वारा उनके एनआरओ खातों से रेमिटेंस की गई धनराशि इस छूट के अंतर्गत आती है।
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