एनआरआई के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश पर कराधान क्या है?

nri mutual fund investment tax

एनआरआईजी और भारतीय निवासियों के लिए कर नियम एक ही संरचना का पालन करते हैं।

Capital GainEquity SchemesNon-Equity Schemes
Short-term Capital Gain20% (less than 12 months)Added to the income and taxed as per tax slab 
Long-term Capital GainUpto 1 lakh is tax-free, 12.5% (more than 12 months)Added to the income and taxed as per tax slab 

अगर किसी NRI के निवास के देश में भारत के साथ कोई डबल टैक्स एवॉइडेंस समझौता (DTAA) नहीं है, तो यह NRI दोनों देशों में कर के अधीन हो सकता है। भाग्यशाली तौर पर, भारत के पास संयुक्त राजस्व निवारण समझौता (DTAA) है अमेरिका के साथ, जिससे भारत में एनआरआई के लिए म्यूचुअल फंड पर डबल करों का रोक होता है।

हालांकि, RBI और FEMA द्वारा कुछ अनुपालन और विनियमन निर्धारित किए गए हैं एनआरआई के लिए क्योंकि पैसा विदेश भेजा जाता है।

USD 1 Million Scheme – Non-resident Indians (NRIs) are exempt from capital gains tax. However, they are liable to pay tax if they transfer more than 10 lakhs from their Non-Resident Ordinary (NRO) to a Non-Resident External (NRE) account.

Remittances by NRIs, Persons of Indian Origin (PIOs), and Overseas Citizens of India (OCIs) from their NRO accounts fall under this exemption.

This is the taxation on investment in mutual funds for NRIs. If you have any doubts, you can comment below or contact us at 9891297575.

Know more about : Taxation on Mutual Funds in India

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